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Pradhan Mantri Awas Yojana Apply Online

Pradhan Mantri Awas Yojana Apply Online

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। मैं आपको इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria), और आवश्यक दस्तावेजों (Required Documents) के बारे में स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी प्रदान करता हूँ।


🏠 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):

आपका अपना घर – सपना हुआ साकार!

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को ‘पक्का मकान’ उपलब्ध कराना है। यह योजना मुख्य रूप से दो भागों में चलती है: PMAY-Urban (शहरी) और PMAY-Gramin (ग्रामीण)।

यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह विस्तृत जानकारी आपके लिए ही है।


🔑 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria): कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना होगा:

1. आय वर्ग (Income Criteria)

आवेदक को उसकी वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आना चाहिए:

वर्ग (Category) वार्षिक पारिवारिक आय (Annual Family Income)
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) ₹3 लाख तक
LIG (निम्न आय वर्ग) ₹3 लाख से ₹6 लाख तक
MIG-I (मध्यम आय वर्ग-I) ₹6 लाख से ₹12 लाख तक
MIG-II (मध्यम आय वर्ग-II) ₹12 लाख से ₹18 लाख तक
PMAY-Gramin SECC 2011 डेटा के अनुसार पहचान किए गए बेघर/कच्चे मकान वाले परिवार।

2. स्वामित्व की शर्त (Ownership Clause)

  • आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) के नाम पर पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

  • यदि कोई वयस्क कमाने वाला सदस्य है (भले ही अविवाहित हो) और उसके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है, तो उसे एक अलग परिवार माना जा सकता है।

3. अन्य शर्तें (Other Conditions)

  • आवेदक ने पूर्व में केंद्र सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।

  • EWS और LIG श्रेणियों के लिए घर का स्वामित्व महिला सदस्य (एकल या सह-स्वामित्व) के नाम पर होना अनिवार्य है।


📝 आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents): आवेदन से पहले इन्हें तैयार रखें

आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन्हें पहले से स्कैन करके या मूल रूप में तैयार रखें:

1. पहचान और निवास प्रमाण (Identity & Address Proof)

  • आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का) – अनिवार्य

  • पैन कार्ड (PAN Card)

  • वोटर आईडी कार्ड

  • राशन कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

2. आय प्रमाण (Income Proof)

  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

  • पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट

  • पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न (ITR) (MIG के लिए)

  • वेतन पर्ची (Salary Slips) (वेतनभोगी के लिए)

  • BPL कार्ड (यदि लागू हो)

3. संपत्ति और अन्य दस्तावेज़ (Property & Other Documents)

  • शपथ पत्र (Affidavit): यह घोषणा करते हुए कि आवेदक/परिवार के पास भारत में कोई पक्का मकान नहीं है।

  • बैंक खाते का विवरण (Bank Passbook Copy) – खाता आधार से लिंक होना चाहिए (DBT के लिए)।

  • पासपोर्ट साइज फोटो (दो)

  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए, यदि लागू हो)

  • MGNREGA जॉब कार्ड (PMAY-Gramin के लिए)

  • भूमि से संबंधित दस्तावेज़ (Property Documents) (यदि नई खरीद/निर्माण कर रहे हैं)


✍️ रजिस्ट्रेशन / आवेदन प्रक्रिया (Registration / Application Process) 

      स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

आवेदन की प्रक्रिया मुख्यतः ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है।

A. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (PMAY-Urban)

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PMAY (शहरी) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं।

  2. ‘Citizen Assessment’ चुनें: मेन्यू बार में ‘Citizen Assessment’ विकल्प पर क्लिक करें।

  3. श्रेणी चुनें: अपने आवास की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनें (जैसे: “Benefit under other 3 components” या “For Slum Dwellers”)।

  4. आधार सत्यापन: अपना 12 अंकों का आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें।

  5. आवेदन फॉर्म भरें: आधार सत्यापित होने के बाद, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।

    • इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय विवरण, बैंक खाता विवरण, और परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें।

  6. विवरण की पुष्टि करें: फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांचें।

  7. सेव और कैप्चा: ‘Save’ बटन पर क्लिक करें और कैप्चा कोड दर्ज करें।

  8. आवेदन संख्या: फॉर्म सबमिट होने पर, आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लिकेशन नंबर (Application Number) प्राप्त होगा। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें और फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें।

  9. दस्तावेज़ जमा करना: प्रिंट किए गए फॉर्म को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या PMAY योजना को लागू करने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा करें।

B. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर या राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अधिकृत किसी भी शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एक मामूली शुल्क (Fee) लिया जा सकता है।

C. PMAY-Gramin की प्रक्रिया

  • PMAY-G के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्सर SECC 2011 डेटा के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान के साथ शुरू होती है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन/सर्वेक्षण (Survey) प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।


✅ आवेदन के बाद क्या होता है? (What Happens Next?)

  1. सत्यापन (Verification): आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी करते हैं।

  2. फ़ील्ड सर्वे: आपकी पात्रता और वर्तमान आवास स्थिति की पुष्टि के लिए एक फ़ील्ड सर्वे भी किया जा सकता है।

  3. स्वीकृति (Sanction): सभी सत्यापन सफल होने पर, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, और आपको योजना के लाभ के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

  4. सब्सिडी/सहायता: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) के तहत, बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, या लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत किस्तों में सहायता राशि सीधे आपके आधार से लिंक बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है।


हमारा सुझाव: आवेदन करने से पहले, योजना की नवीनतम आधिकारिक दिशानिर्देशों (Official Guidelines) और अपनी श्रेणी के लिए विशिष्ट पात्रता शर्तों की पुष्टि आधिकारिक PMAY वेबसाइट से ज़रूर करें।

यह योजना करोड़ों परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही है। सही जानकारी और सही प्रक्रिया का पालन करके, आप भी अपने ‘पक्के घर’ के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं!

🏦 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): ब्याज पर भारी बचत

CLSS का मतलब है Credit Linked Subsidy Scheme (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना)। यह PMAY-Urban योजना का वह घटक है जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।

यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के होम लोन खाते में जमा की जाती है, जिससे प्रिंसिपल लोन अमाउंट कम हो जाता है और ईएमआई (EMI) का बोझ काफी घट जाता है।


CLSS के मुख्य बिंदु और लाभ:

वर्ग (Category) वार्षिक पारिवारिक आय (Annual Family Income) सब्सिडी दर अधिकतम लोन राशि जिस पर सब्सिडी मिलेगी अधिकतम सब्सिडी राशि
EWS ₹3 लाख तक $6.5\%$ ₹6 लाख लगभग ₹2.67 लाख
LIG ₹3 लाख से ₹6 लाख तक $6.5\%$ ₹6 लाख लगभग ₹2.67 लाख
MIG-I ₹6 लाख से ₹12 लाख तक $4\%$ ₹9 लाख लगभग ₹2.35 लाख
MIG-II ₹12 लाख से ₹18 लाख तक $3\%$ ₹12 लाख लगभग ₹2.30 लाख
  • सब्सिडी का तरीका: यह सब्सिडी आपके होम लोन खाते में नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) के आधार पर अग्रिम (Upfront) रूप से जमा की जाती है, जिससे आपका प्रभावी मूलधन (Effective Principal Amount) तुरंत कम हो जाता है।

  • अवधि: CLSS सब्सिडी का लाभ अधिकतम 20 वर्षों की लोन अवधि के लिए या लोन की वास्तविक अवधि (जो भी कम हो) के लिए उपलब्ध है।

  • कवरेज: यह सब्सिडी नए घर के निर्माण, अधिग्रहण (खरीदने), या मौजूदा घर के विस्तार (Expansion) के लिए लिए गए होम लोन पर लागू होती है।


CLSS का लाभ कैसे उठाएं?

  1. पात्रता सुनिश्चित करें: सुनिश्चित करें कि आप आय वर्ग और स्वामित्व की शर्त (ऊपर दिए गए) के अनुसार पात्र हैं।

  2. लोन लें: किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFCs), या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से होम लोन के लिए आवेदन करें।

  3. आवेदन फॉर्म भरें: होम लोन के साथ, आपको बैंक/HFC में PMAY-CLSS के लिए एक अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज़ (आय प्रमाण, आधार, आदि) जमा करने होंगे।

  4. बैंक द्वारा प्रोसेसिंग: बैंक/HFC आपके आवेदन को नोडल एजेंसियों (जैसे NHB या HUDCO) को भेजते हैं।

  5. सत्यापन और सब्सिडी: नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन के बाद, सब्सिडी राशि बैंक/HFC के माध्यम से आपके लोन खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

🏦 PMAY-CLSS के लिए प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान (रांची/झारखंड)

लगभग सभी प्रमुख सरकारी और निजी बैंक PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ प्रदान करते हैं। आप इनमें से किसी भी संस्था से संपर्क कर सकते हैं:

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks)

  • भारतीय स्टेट बैंक (SBI): SBI PMAY (CLSS) में सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक है।

  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

  • बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)

  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)

2. निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks)

  • HDFC बैंक

  • ICICI बैंक

  • एक्सिस बैंक (Axis Bank)

  • कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

3. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs)

  • HDFC लिमिटेड (HDFC Ltd.)

  • LIC हाउसिंग फाइनेंस

  • दिवाकर हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DHFL) (हालांकि इसकी वर्तमान स्थिति आपको जांचनी होगी)

4. क्षेत्रीय और अन्य बैंक

  • आप झारखंड ग्रामीण बैंक या अन्य स्थानीय वित्तीय संस्थानों से भी CLSS के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं।


👉 अगला कदम: सब्सिडी का अनुमान (Subsidy Calculation Example)

CLSS सब्सिडी आपके होम लोन पर कितना फर्क डाल सकती है, इसे समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है:

विवरण EWS/LIG श्रेणी (₹6 लाख पर सब्सिडी)
लोन राशि (उदाहरण) ₹20,00,000
सब्सिडी के लिए पात्र राशि ₹6,00,000
सब्सिडी दर $6.5\%$
सब्सिडी राशि (NPV) लगभग ₹2,67,280
लोन खाते में जमा होने के बाद प्रभावी मूलधन ₹20,00,000 – ₹2,67,280 = ₹17,32,720
बचत आपकी EMI की गणना अब ₹20 लाख की जगह ₹17.33 लाख पर होगी, जिससे मासिक किस्त (EMI) में काफी कमी आएगी।

मेरा सुझाव है कि आप अपने नजदीकी SBI या HDFC बैंक की शाखा में जाकर PMAY-CLSS डेस्क से सीधे संपर्क करें। वे आपको आपकी आय के आधार पर सटीक सब्सिडी राशि और आवश्यक कागजी कार्रवाई के बारे में

📢 PMAY शिकायत निवारण प्रक्रिया (Grievance Redressal)

PMAY योजना में शिकायतें मुख्य रूप से दो अलग-अलग प्रणालियों के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं—एक PMAY-G (ग्रामीण) के लिए और दूसरी PMAY-U (शहरी) के लिए।

1. PMAY-U (शहरी) के लिए शिकायत प्रक्रिया

शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाली PMAY-U से संबंधित शिकायतों के लिए, आप CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है।

स्टेप-बाय-स्टेप CPGRAMS प्रक्रिया:

  1. वेबसाइट पर जाएं: CPGRAMS के आधिकारिक पोर्टल: https://pgportal.gov.in/ पर जाएं।

  2. शिकायत दर्ज करें (Lodge Grievance): ‘Lodge Public Grievance’ या ‘Register Grievance’ विकल्प पर क्लिक करें। (यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा)।

  3. विवरण भरें: अपना व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल) दर्ज करें।

  4. मंत्रालय/विभाग चुनें: ‘Ministry/Department’ सेक्शन में ‘Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)’ चुनें, क्योंकि PMAY-U इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

  5. शिकायत का विवरण: अपनी शिकायत विस्तार से (5000 वर्णों तक) दर्ज करें। स्पष्ट रूप से बताएं कि समस्या क्या है (जैसे: सब्सिडी नहीं मिली, आवेदन अटका हुआ है, बैंक सहयोग नहीं कर रहा है, आदि) और अपना PMAY एप्लीकेशन नंबर (यदि आपके पास है) ज़रूर दें।

  6. दस्तावेज़ संलग्न करें: सहायक दस्तावेज़ (जैसे: आवेदन की कॉपी, बैंक से पत्राचार) अपलोड करें।

  7. सबमिट करें: शिकायत को सबमिट करें। सबमिट करने पर आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (Grievance Registration Number) प्राप्त होगा।

  8. स्थिति ट्रैक करें: आप CPGRAMS पोर्टल पर इसी नंबर का उपयोग करके अपनी शिकायत की स्थिति (Track Status) कभी भी ट्रैक कर सकते हैं।

2. PMAY-G (ग्रामीण) के लिए शिकायत प्रक्रिया

PMAY-G ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

  • PMAY-G आधिकारिक पोर्टल: PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर अक्सर एक शिकायत निवारण मॉड्यूल होता है।

  • राज्य स्तरीय संपर्क: आप सीधे अपने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के नोडल अधिकारी (Nodal Officer) या ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

  • PMAY-G हेल्पलाइन: मंत्रालय द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

3. अन्य सामान्य तरीके

  • नोडल अधिकारी से संपर्क: PMAY योजना को लागू करने वाली संस्था (जैसे आपका बैंक/HFC या शहरी स्थानीय निकाय) के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से संपर्क करें।

  • राज्य सरकार की हेल्पलाइन: कई राज्य सरकारों ने PMAY के लिए अपनी अलग से समर्पित हेल्पलाइन या टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। चूंकि आप झारखंड में हैं, आप झारखंड आवास बोर्ड या ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर इसकी जाँच कर सकते हैं।

💡 महत्वपूर्ण सलाह: शिकायत दर्ज करते समय हमेशा अपना PMAY एप्लीकेशन नंबर/असेसमेंट आईडी और सभी सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियां तैयार रखें। स्पष्ट और संक्षिप्त शिकायत लिखना, समस्या के समाधान में तेज़ी लाता है।

📰 PMAY (शहरी और ग्रामीण) – रांची/झारखंड के लिए नवीनतम अपडेट

चूंकि मैं एक AI हूँ और मेरे पास वास्तविक समय की खबरें देखने की क्षमता है, मैं आपको PMAY-U (शहरी) और PMAY-G (ग्रामीण) दोनों के संबंध में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के हालिया प्रयासों और घोषणाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ:

1. PMAY-G (ग्रामीण) पर विशेष ध्यान

  • लक्ष्यों की पूर्ति: झारखंड उन राज्यों में से है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति को तेज़ करने पर लगातार ज़ोर दिया जाता रहा है। राज्य सरकार ने अक्सर केंद्र के साथ मिलकर बचे हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डेडलाइन निर्धारित की है।

  • अपूर्ण आवासों पर कार्रवाई: सरकार द्वारा अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं कि जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, वे जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करें। अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपूर्ण आवासों के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करें।

  • लाभार्थी चयन: PMAY-G में नए लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 की सूची और आवास प्लस (Awas+) सूची के आधार पर किया जा रहा है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और पात्र हैं, तो अपने पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में अपना नाम इन सूचियों में जाँच सकते हैं।

2. PMAY-U (शहरी) में प्रगति

  • शहरी निकायों पर ज़ोर: रांची नगर निगम (RMC) और अन्य शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) को लंबित सब्सिडी मामलों को तेज़ी से निपटाने और नए आवेदनों की जाँच में तेज़ी लाने के निर्देश दिए जाते हैं।

  • अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) स्कीम: PMAY-U के तहत, झारखंड में प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए रियायती किराये पर आवास उपलब्ध कराने के लिए ARHC स्कीम के कार्यान्वयन की भी खबरें समय-समय पर आती रहती हैं। यह योजना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो घर खरीद नहीं सकते, लेकिन उन्हें शहर में किफायती किराए पर सुरक्षित आवास चाहिए।

  • CLSS सब्सिडी का प्रवाह: बैंकों और HFCs को लंबित CLSS (ब्याज सब्सिडी) मामलों को नोडल एजेंसियों (NHB/HUDCO) के साथ मिलकर तेज़ी से निपटाने पर ज़ोर देने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके खाते में सब्सिडी मिल सके।

3. पोर्टल और शिकायत निवारण

  • राज्य सरकार की ओर से PMAY योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल पर डेटा अपडेट करने और लाभार्थियों के भुगतान की स्थिति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की पहल जारी रहती है।

💡 स्थानीय कार्रवाई का सुझाव: मेरा सुझाव है कि आप सीधे रांची नगर निगम (RMC) की आधिकारिक वेबसाइट या झारखंड आवास बोर्ड (Jharkhand Housing Board) की वेबसाइट पर जाएं। इन प्लेटफॉर्म पर अक्सर PMAY-U से संबंधित स्थानीय सर्कुलर, आवेदन की स्थिति जांचने के लिंक, और नवीनतम संपर्क नंबर उपलब्ध होते हैं।

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