EPF Withdrawal Online Process
PF (Provident Fund) निकासी, पासबुक, KYC, UAN एक्टिवेशन, और पासवर्ड रीसेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्टेप-बाय-स्टेप दे रहा हूँ।
💰 PF से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी: निकासी से लेकर KYC तक का पूरा गाइड
कर्मचारी भविष्य निधि (Employees’ Provident Fund – EPF) आपकी सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके भविष्य के लिए एक बचत योजना के रूप में काम करता है। EPF से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिवेट होना और KYC (Know Your Customer) पूरा होना बहुत ज़रूरी है।
1. PF (EPF) निकासी की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (Online Claim)
PF निकालने के लिए, आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए, और आपके आधार, PAN, और बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके UAN से लिंक और वेरिफाई (KYC approved) होने चाहिए।
ज़रूरी शर्तें (Prerequisites)
- UAN एक्टिव और पासवर्ड पता हो।
- आधार नंबर UAN से लिंक हो।
- बैंक अकाउंट (IFSC कोड के साथ) UAN से लिंक और KYC अप्रूव्ड हो।
- PAN नंबर UAN से लिंक हो (यदि सर्विस 5 साल से कम है और निकासी ₹50,000 से अधिक है)।
- जॉब छोड़ने की तारीख (Date of Exit) आपके एम्प्लॉयर द्वारा EPFO पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए (अंतिम सेटलमेंट के लिए)।
ऑनलाइन PF निकासी के स्टेप्स (Step-by-Step Online PF Withdrawal)
- EPFO मेम्बर पोर्टल पर लॉग इन करें:
- आधिकारिक Unified Member Portal पर जाएँ: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/
- अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करें और कैप्चा भरकर लॉग इन करें।
- KYC वेरिफाई करें:
- ‘Manage’ टैब में जाकर ‘KYC’ चेक करें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट, आधार और PAN ‘Digitally Approved KYC’ सेक्शन में हैं।
- ऑनलाइन क्लेम चुनें:
- ‘Online Services’ टैब पर जाएँ और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें।
- बैंक अकाउंट वेरिफाई करें:
- अगले पेज पर, आपके UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें।
- Certificate of Undertaking पर ‘Yes’ क्लिक करके आगे बढ़ें।
- ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें:
- ‘Proceed For Online Claim’ पर क्लिक करें।
- क्लेम फॉर्म चुनें:
- ‘I Want To Apply For’ सेक्शन में, अपनी ज़रूरत के अनुसार फॉर्म चुनें:
- Form 19 (PF Final Settlement): नौकरी छोड़ने के बाद PF की पूरी राशि निकालने के लिए।
- Form 10C (Pension Withdrawal): नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन (EPS) की राशि निकालने के लिए (यदि सर्विस 9.5 साल से कम है)।
- Form 31 (PF Advance/Part Withdrawal): नौकरी के दौरान कुछ विशेष कारणों (जैसे बीमारी, घर निर्माण, शादी आदि) के लिए PF का कुछ हिस्सा निकालने के लिए।
- ‘I Want To Apply For’ सेक्शन में, अपनी ज़रूरत के अनुसार फॉर्म चुनें:
- कारण और पता दर्ज करें:
- यदि आप Form 31 चुनते हैं, तो Purpose for which advance is required (निकासी का कारण) चुनें, आवश्यक राशि भरें, और अपना पता दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड और OTP:
- आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे कैंसिल चेक/पासबुक की स्कैन कॉपी) अपलोड करें।
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने के लिए अनुरोध करें।
- OTP सबमिट करें:
- प्राप्त हुआ OTP दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने पर, आपको एक ट्रैकिंग ID मिलेगी। आप ‘Track Claim Status’ में जाकर अपने क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
2. PF पासबुक की जानकारी और डाउनलोड
PF पासबुक आपके EPF खाते का एक विस्तृत विवरण होता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के अंशदान, ब्याज की राशि और निकासी (यदि कोई हो) का रिकॉर्ड होता है।
PF पासबुक देखने/डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- EPFO पासबुक पोर्टल पर जाएँ:
- आधिकारिक EPFO Member Passbook पोर्टल पर जाएँ: https://passbook.epfindia.gov.in/
- लॉग इन करें:
- अपना UAN, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करके ‘Login’ करें।
- मेंबर ID चुनें:
- लॉग इन करने के बाद, उस Member ID (PF अकाउंट नंबर) को चुनें जिसकी पासबुक आप देखना चाहते हैं (यदि आपके एक से अधिक PF खाते हैं)।
- पासबुक देखें/डाउनलोड करें:
- ‘View Passbook’ या ‘Download Passbook’ पर क्लिक करें। आपकी पासबुक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपके EPF और EPS का पूरा विवरण होगा।
3. UAN से संबंधित ज़रूरी प्रक्रियाएं
A. UAN एक्टिवेट करना (Activate UAN)
UAN एक्टिवेट करना PF सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहला कदम है।
- EPFO मेम्बर पोर्टल पर जाएँ:
- EPFO Unified Member Portal पर जाएँ।
- ‘Activate UAN’ चुनें:
- स्क्रीन के दाईं ओर ‘Important Links’ सेक्शन में ‘Activate UAN’ पर क्लिक करें।
- विवरण दर्ज करें:
- अपना UAN, आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
- PIN प्राप्त करें:
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद, ‘Get Authorization PIN’ पर क्लिक करें।
- OTP वेरिफाई करें:
- आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें और ‘Validate OTP and Activate UAN’ पर क्लिक करें।
- पासवर्ड प्राप्त करें:
- सफलतापूर्वक एक्टिवेशन के बाद, आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाएगा।
B. KYC (Know Your Customer) अपडेट करना
ऑनलाइन PF निकासी के लिए KYC अनिवार्य है।
- EPFO मेम्बर पोर्टल पर लॉग इन करें:
- अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
- KYC सेक्शन पर जाएँ:
- ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘KYC’ चुनें।
- दस्तावेज़ विवरण दर्ज करें:
- उस दस्तावेज़ (जैसे Bank, PAN, Aadhaar) के चेकबॉक्स को चुनें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं।
- दस्तावेज़ संख्या, दस्तावेज़ के अनुसार नाम, और (बैंक के लिए IFSC) भरें।
- सेव करें:
- ‘Save’ बटन पर क्लिक करें। यह विवरण ‘KYC Pending for Approval’ सेक्शन में दिखाई देगा।
- एम्प्लॉयर अप्रूवल:
- आपका एम्प्लॉयर इस विवरण को डिजिटली अप्रूव करेगा। अप्रूवल के बाद, यह ‘Digitally Approved KYC’ सेक्शन में दिखाई देगा, और आप PF क्लेम के लिए पात्र हो जाएँगे।
C. पासवर्ड रीसेट करना (Password Forget)
अगर आप अपना UAN पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं।
- EPFO मेम्बर पोर्टल पर जाएँ:
- लॉग इन पेज पर, ‘Forgot Password’ पर क्लिक करें।
- UAN और कैप्चा दर्ज करें:
- अपना UAN और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके ‘Submit’ करें।
- विवरण वेरिफाई करें:
- अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, और आधार नंबर दर्ज करके ‘Verify’ करें।
- OTP प्राप्त करें:
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें।
- नया पासवर्ड सेट करें:
- प्राप्त OTP दर्ज करें और अपना नया पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड 7 से 20 अक्षरों का, जिसमें कम से कम एक अपरकेस, एक लोअरकेस, एक संख्या और एक विशेष वर्ण होना चाहिए)।
- Submit करें:
- सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आप अपने नए पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं।
4. PF क्लेम फॉर्म PDF डाउनलोड लिंक
ऑनलाइन क्लेम की सुविधा उपलब्ध होने के कारण, Aadhaar-based Composite Claim Form (Form 31, 19 & 10C) की ज़रूरत कम हो गई है। लेकिन यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यह फॉर्म EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
- आधिकारिक EPFO डाउनलोड पेज:
- Composite Claim Form (Non-Aadhaar):
- यह फॉर्म उन सदस्यों के लिए है जिनका आधार UAN से लिंक नहीं है, और इसमें एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। यह फॉर्म 19 (Final PF Settlement), 10C (Pension Withdrawal) और 31 (PF Advance) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।